सरकार न्यूज़ीलैंड की विदेशी हस्तक्षेप से सुरक्षा के लिए कानून में बदलाव कर रही है The Government is changing the law to protect New Zealand from foreign interference

आप इस बदलाव के बारे में अपने विचार रख सकते हैं। नीचे दी गई जानकारी बताती है कि सरकार क्या कर रही है और आप इसमें कैसे योगदान दे सकते हैं।

आप इस बदलाव के बारे में अपने विचार रख सकते हैं।

नीचे दी गई जानकारी बताती है कि सरकार क्या कर रही है और आप इसमें कैसे योगदान दे सकते हैं।

 

क्या हो रहा है (कदम उठाए जा रहे हैं)?

सरकार पुलिस और अन्य एजेंसियों को विदेशी हस्तक्षेप से निपटने में मदद करने के लिए आपराधिक कानून को मजबूत कर रही है।

ये बदलाव अपराध संशोधन विधेयक (विदेशी हस्तक्षेप का मुकाबला) द्वारा किए जा रहे हैं।

इस बिल (विधेयक) पर संसद की जस्टिस सेलेक्ट कमेटी (न्याय प्रवर समिति) द्वारा विचार किया जा रहा है। समिति इस बारे में सिफारिशें देगी कि बिल के कानून बन जाने से पहले इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है।

 

विदेशी हस्तक्षेप क्या है?

विदेशी हस्तक्षेप तब होता है जब कोई विदेशी सरकार गुप्त, बलपूर्वक या बेईमान तरीके से न्यूज़ीलैंड के समाज में हस्तक्षेप करने का प्रयास करती है। यह गतिविधि न्यूज़ीलैंड और हमारे समुदायों के लिए हानिकारक है।

विदेशी हस्तक्षेप का प्रभाव पूरे देश पर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यह राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, हमारे चुनाव या सरकारी निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।

हस्तक्षेप, व्यक्तियों और समुदायों को भी प्रभावित कर सकता है। इन गतिविधियों के कारण लोग असुरक्षित महसूस कर सकते हैं या कुछ करने या कहने से डर सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कोई विदेशी सरकार उनके या उनके परिवार के साथ [परिणामस्वरूप] क्या कर सकती है। यह सही नहीं है क्योंकि हमारे कानून लोगों को अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं तथा विदेशी सरकारों को यहाँ के लोगों की गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

 

कानून में बदलाव कैसे किया जा रहा है?

न्यूज़ीलैंड के विरुद्ध किसी भी देश के द्वारा किया गया विदेशी हस्तक्षेप अस्वीकार्य है।

नए अपराध विदेशी हस्तक्षेप और अन्य हानिकारक गतिविधियों को अवैध बना देंगे। ये न्यूज़ीलैंड में सबसे गंभीर अपराधों में से कुछ होंगे। संवेदनशील सरकारी जानकारी की बेहतर सुरक्षा के लिए मौजूदा अपराधों में भी बदलाव लाया जा रहा है।

इन बदलावों का अर्थ यह होगा कि जो लोग किसी विदेशी सरकार के लिए हानिकारक गतिविधियां करते हैं, उन्हें रोका जा सकता है और हमारे आपराधिक कानून के तहत दंडित किया जा सकता है।

 

मैं अपने विचार कैसे व्यक्त कर सकता/सकती हूँ?

संसद की न्याय चयन समिति जनता से “कॉलिंग फॉर सबमिशन्स (प्रस्तुतियां आमंत्रित करके)” इस विधेयक पर अपनी राय साझा करने के लिए कह रही है। ऐसा निर्धारित दिनों पर होगा जब समिति विधेयक पर विचार कर रही होगी।

विधेयक के बारे में तथा प्रस्तुति करने के बारे में अधिक जानकारी ऑनलाइन यहाँ पर पायी जा सकती है: https://bills.parliament.nz/v/6/5c7f002d-e4b4-4573-5563-08dd042d0cd2?Tab=history

समिति आम तौर पर जनता के लिए प्रस्तुतियों को संसद की वेबसाइट पर उपलब्ध कराती है। यदि आप नहीं चाहते कि आपकी प्रस्तुति सार्वजनिक हो तो प्रस्तुति पेश करने से पहले आप समिति से उसे गुप्त रखने का अनुरोध कर सकते हैं। आपके द्वारा अपना प्रस्तुति भेजने से पहले समिति को इसकी सहमति प्रदान करनी होगी।

विदेशी हस्तक्षेप, विधेयक तथा आप किस प्रकार सरकारी एजेंसियों को विदेशी हस्तक्षेप की रिपोर्ट कर सकते हैं, इनके बारे में न्याय मंत्रालय की वेबसाइट पर भी जानकारी उपलब्ध है। इसे मंत्रालय के Key Initiatives (प्रमुख पहल) वेबपेज पर “कॉउंटरिंग फॉरेन इंटरफेरेंस (विदेशी हस्तक्षेप का मुकाबला करना)” अनुभाग में पाया जा सकता है: https://www.justice.govt.nz/justice-sector-policy/key-initiatives/countering-foreign-interference

 

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